पत्नी, संतान और माता-पिता के भरण-पोषण के लिए आदेश-(4) कोई पत्नी अपने पति से इस धारा के अधीन भरण पोषण या अन्तरिम भरण पोषण के भत्ते और कार्यवाहियों के खर्चे जैसी भी स्थिति हो, भत्ता प्राप्त करने की हकदार न होगी, यदि वह जारता की दशा में रह रही है अथवा यदि वह पर्याप्त कारण के बिना अपने पति के साथ रहने से इन्कार करती है अथवा यदि वे पारस्परिक सहमति से पृथक रह रहे हैं।